कांकेर लोकसभा चुनाव मामला: हाईकोर्ट ने सांसद भोजराज नाग का आवेदन खारिज, 3 नवंबर को अगली सुनवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की उस अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने मतगणना में कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इसलिए मामला सुनवाई योग्य है।
कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका दायर कर 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों की पुनर्मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग की थी। याचिका में आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और गिनती में गंभीर अनियमितताएं हुईं।
भोजराज नाग ने दलील दी कि याचिका में भ्रष्ट आचरण का ठोस आरोप नहीं है और यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1951 की धाराओं का उल्लंघन है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया और याचिका वकील के जरिए दाखिल की गई है, जबकि इसे उम्मीदवार को स्वयं दाखिल करना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को तय की है। अब अदालत याचिकाकर्ता के आरोपों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर यह तय करेगी कि कांकेर लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम बरकरार रहेगा या नहीं।



