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रेलवे ने इमरजेंसी कोटा बुकिंग नियमों में किया बदलाव, अब एक दिन पहले करना होगा आवेदन

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए इमरजेंसी कोटा (EQ) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में एक नया सर्कुलर जारी कर बताया कि अब इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन यात्रा की तारीख से एक दिन पहले करना अनिवार्य होगा।

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यह नियम पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इससे ऑपरेशन में सुधार होगा और अंतिम समय की परेशानियों से यात्रियों को राहत मिलेगी।

क्या होता है इमरजेंसी कोटा?

भारतीय रेलवे में कुछ सीटें विशेष परिस्थितियों के लिए Emergency Quota (EQ) के तहत आरक्षित रखी जाती हैं। इसका उपयोग आमतौर पर—

  • गंभीर रूप से बीमार मरीजों,
  • सेना/पुलिस कर्मियों,
  • वरिष्ठ अधिकारियों,
  • या आकस्मिक परिस्थितियों में यात्रा करने वालों के लिए किया जाता है।

अब तक EQ के तहत यात्रा की उसी तारीख को आवेदन किया जा सकता था, लेकिन नए नियम के अनुसार, एक दिन पहले ही आवेदन देना अनिवार्य होगा।

नए नियम के लाभ

  • रेलवे को EQ सीटों की अग्रिम योजना बनाने में मदद मिलेगी।
  • आकस्मिक यात्राओं की बुकिंग और अधिक सुगठित और प्रभावी होगी।
  • आखिरी समय की भ्रम और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।

रेलवे मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस गाइडलाइन के पालन के निर्देश दे दिए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इमरजेंसी कोटा के तहत यात्रा की योजना बनाते समय नए नियमों को ध्यान में रखें, ताकि कोई असुविधा न हो।

 

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