हमर छत्तीसगढ़

महासमुंद: घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग की सख्त कार्रवाई, 57 सिलेंडर जप्त

महासमुंद। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर खाद्य विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। 8 सितंबर को सरायपाली और 12 सितंबर को बसना क्षेत्र में होटल व ढाबों की जांच के दौरान 57 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए। जांच में पाया गया कि कई प्रतिष्ठान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का उल्लंघन कर घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे।

जांच दल की कार्रवाई

जांच टीम में सहायक खाद्य अधिकारी सरायपाली हरीश सोनेश्वरी, खाद्य निरीक्षक सरायपाली अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक बसना हेमंत वर्मा, खाद्य निरीक्षक पिथौरा दिव्यांशु देवागंन और खाद्य निरीक्षक बागबाहरा विवेक कुमार शामिल थे। टीम ने होटल और ढाबों का निरीक्षण कर अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे सिलेंडरों को जप्त किया।

सरायपाली क्षेत्र में जप्त सिलेंडर

  • पंडित होटल, झिलमिला: 2 खाली, 3 आंशिक भरे, 3 सील पैक सिलेंडर सहित कुल 8 सिलेंडर जप्त।

  • मंजीत ढाबा: 5 खाली, 4 आंशिक भरे, 3 सील पैक सिलेंडर सहित कुल 12 सिलेंडर जप्त।

  • अमृत होटल: 2 खाली, 3 आंशिक भरे, 2 सील पैक सिलेंडर सहित कुल 7 सिलेंडर जप्त।

  • शिवानी स्वीट्स: 5 खाली, 1 आंशिक भरा, 1 सील पैक सिलेंडर सहित कुल 7 सिलेंडर जप्त।

बसना क्षेत्र में जप्त सिलेंडर

  • बिकानेरी स्वीट्स: 2 सील पैक, 3 खाली सिलेंडर सहित कुल 5 सिलेंडर जप्त।

  • सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट: 1 सील पैक, 3 आंशिक भरे सिलेंडर सहित कुल 4 सिलेंडर जप्त।

  • साहू होटल, परसकेल: 3 खाली, 2 आंशिक भरे सिलेंडर सहित कुल 5 सिलेंडर जप्त।

  • यादव होटल, गढ़फुझर: 4 खाली, 1 भरा सिलेंडर सहित कुल 5 सिलेंडर जप्त।

  • लक्ष्मी गौरी भठोरी: 1 सील पैक, 2 खाली, 1 आंशिक भरा सिलेंडर सहित कुल 4 सिलेंडर जप्त।

सख्ती से होगी कार्रवाई

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान का मकसद घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकना और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। जप्त सिलेंडरों के संबंध में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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