बिलासपुर: हाईकोर्ट ने PSC को दिया आदेश, दुर्गेश नंदिनी को सिविल जज परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी करें

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन विशेष सुनवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) को रायपुर की आवेदिका दुर्गेश नंदिनी को सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र तत्काल जारी करने का आदेश दिया। PSC ने उनका एडमिट कार्ड इस आधार पर रोक दिया था कि वे राज्य स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं हैं।
रायपुर निवासी दुर्गेश नंदिनी वर्तमान में रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 21 सितंबर को होनी है। PSC ने स्टेट बार काउंसिल में नामांकन न होने का हवाला देकर उनका प्रवेश पत्र जारी करने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ दुर्गेश नंदिनी ने अधिवक्ता आर.एस. पटेल और आशीष साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
शनिवार को अवकाश के बावजूद न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने मामले की विशेष सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उर्वशी कौर बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग मामले के आदेश का हवाला देते हुए PSC को निर्देश दिया कि आवेदिका को तत्काल प्रवेश पत्र जारी किया जाए, ताकि वे रविवार को होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकें।



