हमर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती पर रोक

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की 10 दिसंबर 2021 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत प्रोफेसर के पदों को सीधी भर्ती से भरने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2013 के भर्ती नियमों के अनुसार प्रोफेसर पद केवल पदोन्नति से ही भरे जाएंगे।
एसोसिएट प्रोफेसरों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। राज्य सरकार ने 2021 में एकमुश्त छूट देकर प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती की राह खोली थी, लेकिन इसका व्यापक विरोध हुआ था।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती नियमावली 2013 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रोफेसर का पद केवल प्रमोशन से भरा जाएगा। कोर्ट ने इसे सही मानते हुए अधिसूचना को खारिज कर दिया।



